आपके बाद परिजनों के लिए भी पेंशन का है ये इंतजाम, जरूर जानिए ये नियम
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sun, May 12, 2019 10:50 AM IST
सरकार की ओर से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की विशेष व्यवस्था की गई है. श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ (PF) और पेंशन के लिए खास स्कीम चलाता है. इस स्कीम के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन दिए जाने का प्रावधान है. आइये जानते हैं इस स्कीम के फीचर.
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इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलती है पेंशन
नियमों के तहत कर्मचारी पीएफ के लिए हर महीने अपने वेतन में से कुछ हिस्सा जमा करते हैं और उतना ही कंपनी भी जमा करती है. ये पैसा हर महीने से वेतन से काट कर ईपीएफओ में जमा करने की जिम्मेदारी कंपनी की होती है. कंपनी की ओर से कर्मचारी के पीएफ के तौर पर जो अंशदान दिया जाता है उसका एक हिस्सा इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में भी जाता है. इसके योजना के जरिए ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है.
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पूरे परिवार को मिलता है पेंशन का फायदा
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पेंशन के लिए इन बातों का रखें ध्यान
किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद EPS के जरिए पेंशन के लिए 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है. पीएफ में कंपनी द्वारा किए जाने वाले 12 फीसदी योगदान का 8.33 फीसदी हिस्से के आधार पर ही बाद में पेंशन मिलती है. पेंशन में सरकार भी योगदान देती है, जो बेसिक सैलरी के 1.16 फीसदी से ज्यादा नहीं होता. ईपीएफ सदस्य रिटायरमेंट के अलावा पूरी तरह से विकलांग हो जाने पर भी पेंशन का हकदार होता है.
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10 साल से पहले भी मिल सकती है पेंशन
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